SP leader Azam Khan: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दो पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी है। इससे पहले निचली अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। इसी फैसले को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में अपील की गई थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला वर्ष 2019 का है, जिसे भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्म तिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए। जांच के दौरान इस मामले में आजम खान की भूमिका भी सामने आई, जिसके बाद दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई।
निचली अदालत का फैसला
एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को सुनवाई पूरी करते हुए दोनों को दोषी करार दिया था। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि दस्तावेजों में विसंगतियां गंभीर अपराध की श्रेणी में आती हैं। इसी आधार पर दोनों को सात साल की सजा और आर्थिक दंड सुनाया गया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।
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सेशन कोर्ट में अपील खारिज
निचली अदालत के फैसले के खिलाफ 25 नवंबर 2025 को सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई थी। लंबे इंतजार के बाद 20 अप्रैल 2026 को अदालत ने यह अपील भी खारिज कर दी। इस फैसले के बाद दोनों को कोई तत्काल राहत नहीं मिली है और वे फिलहाल रामपुर जिला जेल में बंद हैं।
आगे की कानूनी रणनीति
सूत्रों के मुताबिक, अब आजम खान के वकील इस मामले को उच्च न्यायालय में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही हाईकोर्ट में नई अपील दाखिल की जाएगी। हालांकि फिलहाल की स्थिति में दोनों नेताओं को कानूनी राहत मिलने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है।