Tarun Tejpal Supreme Court : रेप मामले में दोषी ठहराए गए तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपनी अपील पर सुनवाई होने तक सरेंडर से राहत मांगी थी। अब उन्हें दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करना होगा और इसकी जानकारी से जुड़ा सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा।
22 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल को फिलहाल सरेंडर से छूट देने से इनकार कर दिया है। अदालत के निर्देश के मुताबिक उन्हें दो सप्ताह के भीतर संबंधित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वहीं उनकी अपील पर अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की विस्तृत सुनवाई से पहले तेजपाल को जेल में सरेंडर करना पड़ेगा।
हाई कोर्ट ने सुनाई थी दस साल की सजा
इस मामले में 4 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया था, जिसमें उन्हें रेप के मामले में बरी कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने दोषी ठहराने के बाद तेजपाल को सरेंडर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था। इसी फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
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2013 में सामने आया था मामला
तरुण तेजपाल पर 2013 में गोवा के एक होटल की लिफ्ट में अपनी जूनियर महिला सहकर्मी के साथ रेप करने का आरोप लगा था। ये घटना तहलका पत्रिका की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। मामला सामने आने के बाद तेजपाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और लंबे समय तक अदालत में सुनवाई चली।
राजनीतिक साजिश बता चुके हैं तेजपाल
हाई कोर्ट के फैसले के बाद तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है। उन्होंने अपने खिलाफ लगे आरोपों और मामले को राजनीतिक साजिश बताया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उन्हें सरेंडर से राहत देने से इनकार कर दिया है। अब 22 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी, जहां उनकी अपील पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।