साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े UAPA मामले में आरोपी उमर खालिद की नियमित और अंतरिम जमानत याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अदालत ने पुलिस से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त तय की है।
शरजील इमाम की याचिका के साथ होगी सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 27 अगस्त को उमर खालिद की जमानत याचिका पर सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी। मामले की सुनवाई जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की डिवीजन बेंच कर रही है।
निचली अदालत का फैसला दी चुनौती
उमर खालिद ने निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनकी जमानत याचिका अब तक तीन बार निचली अदालत से खारिज हो चुकी है।
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4 जुलाई को खारिज हुई थी जमानत
4 जुलाई 2026 को निचली अदालत ने उमर खालिद और शरजील इमाम दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अदालत ने कहा था कि UAPA मामलों में लंबे समय तक मुकदमा लंबित रहने के आधार पर जमानत देने के कानूनी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ विचार कर रही है, इसलिए केवल इसी आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती।
अब 27 अगस्त पर टिकी नजर
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अब सभी की नजर 27 अगस्त की सुनवाई पर है। उस दिन दिल्ली पुलिस का जवाब और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत आगे का फैसला करेगी।