UP Restaurant New Rules : उत्तर प्रदेश में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में वेज और नॉनवेज भोजन की तैयारी को लेकर नए नियम लागू करने की तैयारी चल रही है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत शाकाहारी और मांसाहारी भोजन के लिए अलग-अलग रसोई की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही दोनों तरह के भोजन के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन, चाकू और कटिंग बोर्ड भी अलग रखने होंगे।
नवंबर से लागू हो सकती है नई व्यवस्था
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की ओर से तैयार की जा रही व्यवस्था को नवंबर से लागू किए जाने की तैयारी है। अधिकारियों का कहना है कि नियम लागू होने के बाद होटल और रेस्टोरेंट में इसका पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
रेडी-टू-ईट उत्पादों के लिए भी मानक तय
एफएसडीए ने रेडी-टू-ईट और पकाकर परोसे जाने वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री के लिए नए मानक निर्धारित किए हैं। विशेष रूप से होटल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड चेन और ढाबों में खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराना है।
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किचन और स्टोरेज की होगी जांच
नई व्यवस्था के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग रसोईघर और स्टोरेज क्षेत्र की नियमित जांच करेगा। जांच में यह देखा जाएगा कि दीवारें, छत और फर्श साफ-सुथरे हैं या नहीं और कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं जिससे भोजन में किसी प्रकार का भौतिक, रासायनिक या सूक्ष्मजीवी प्रदूषण होने की आशंका हो। ड्रेनेज सिस्टम की स्थिति भी जांच के दायरे में रहेगी।
कच्चे मांस के लिए अलग क्षेत्र जरूरी
नॉनवेज भोजन तैयार करने वाले प्रतिष्ठानों में कच्चे मांस, पोल्ट्री और समुद्री उत्पादों के लिए अलग क्षेत्र निर्धारित करना होगा। इनके लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण और सामान भी अलग रखने होंगे। विभाग का मानना है कि इससे एक खाद्य पदार्थ से दूसरे खाद्य पदार्थ में मिलावट या संक्रमण की संभावना कम होगी।
क्रॉस कंटामिनेशन रोकने पर जोर
पूरी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्रॉस कंटामिनेशन यानी एक खाद्य पदार्थ के दूसरे खाद्य पदार्थ के संपर्क में आने से होने वाले संक्रमण को रोकना है। खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है कि अलग किचन और अलग उपकरणों की व्यवस्था से स्वच्छता के मानक मजबूत होंगे और उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराया जा सकेगा।