Voter List SIR Notice : वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान कई मतदाताओं के नाम और पुराने रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। इस प्रक्रिया में कुछ लोगों के रिकॉर्ड में जानकारी का मिलान नहीं होने या पुराने रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी नहीं मिलने पर नोटिस भेजे जा रहे हैं। नोटिस मिलने का मतलब यह नहीं है कि आपका नाम तुरंत वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है।
अब घर पर ही हो सकेगी जांच
चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को एसआईआर की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कुछ बदलाव किए हैं। जिन मतदाताओं को ऐसे नोटिस मिलते हैं, उनके दस्तावेज लेने और जानकारी की जांच करने के लिए बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ घर पर जा सकते हैं। इसका मकसद मतदाताओं को बार-बार किसी कार्यालय या केंद्र के चक्कर लगाने से बचाना है।
बीएलओ घर आए तो क्या करना होगा
अगर आपके पास नोटिस आया है और बीएलओ आपके घर दस्तावेजों की जांच के लिए आते हैं, तो उनसे नोटिस और पहचान से जुड़ी जानकारी जरूर जांच लें। जरूरत के अनुसार मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। अधिकारी इन दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जानकारी को चुनाव से जुड़े सिस्टम में दर्ज करेंगे। एसआईआर की प्रक्रिया में बीएलओ पहले भी घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाने और फॉर्म से जुड़े काम कर रहे हैं।
हर नोटिस का मतलब नाम कटना नहीं है
मतदाताओं के बीच सबसे बड़ी चिंता यही है कि नोटिस आने के बाद उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। लेकिन नोटिस अपने आप में नाम हटाए जाने का अंतिम फैसला नहीं है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के रिकॉर्ड में किसी न किसी तरह की जानकारी की गड़बड़ी सामने आई है। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं होना अंतिम रूप से नाम हटना नहीं माना जाना चाहिए।
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नाम और दस्तावेज की जानकारी जरूर जांचें
अगर आपको नोटिस मिला है तो उसे नजरअंदाज न करें। अपने वोटर रिकॉर्ड में नाम, पता और परिवार से जुड़ी जानकारी ध्यान से देखें। अगर किसी जानकारी में गलती है तो तय प्रक्रिया के तहत उसे ठीक कराने की कोशिश करें। चुनाव आयोग की मतदाता सेवा वेबसाइट पर भी वोटर लिस्ट और आवेदन से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध हैं। इसलिए नोटिस मिलने पर घबराने के बजाय पहले यह समझें कि नोटिस किस वजह से आया है और उसमें क्या जानकारी मांगी गई है। जरूरत पड़ने पर बीएलओ से संपर्क करें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराएं।